फरीदाबाद, सितम्बर 13 -- पलवल। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा कि होटल, गेस्ट हाउस, अस्पताल और मकान मालिक विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उनका वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को हर समय ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विदेशी नागरिकों को कमरा देने से पहले पहचान पत्र की जांच और सी-फॉर्म भरना अनिवार्य है। बिना अनुमति विदेशी को ठहराना सुरक्षा के लिए खतरा है। नियमों का उल्लंघन करने पर फॉरेनर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें पांच साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
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