सिद्धार्थ, दिसम्बर 10 -- सिद्धार्थनगर, हिटी। सीजेएम अनुभव कटियार ने बांग्लादेश के एक नागरिक को विदेशी अधिनियम में दो साल चार माह की सजा सुनाई है। आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुकांता देवनाथ पुत्र रुबीन देवनाथ निवासी पाईकपारा पोस्ट व थाना बघारपाड़ा जनपद जसौर राष्ट्र बांग्लादेश को 2023 भारत-नेपाल सीमा पर पकड़ा गया था। उस पर धारा 14बी विदेशी अधिनियम थाना मोहाना में पुलिस ने दर्ज किया था। सीजेएम अनुभव कटियार ने आरोपी को दो साल चार माह की सजा सुनाई। उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक जयहिंद त्रिपाठी ने की।

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