गिरडीह, सितम्बर 3 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। वित्त विभाग में संयुक्त सचिव पद पर तैनात सूबे के आइएएस अधिकारी विजय गुप्ता समेत दो को मुकदमें से बरी कर दिया गया है। भरी अदालत में यह फैसला सुनाया गया। न्यायिक दंडाधकारी प्रथम श्रेणी स्मिता त्रिपाठी की अदालत ने गबन और धोखाधड़ी के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत में फैसला सुनाये जाने के दौरान आइएएस अधिकारी संयुक्त सचिव विजय गुप्ता अदालत में उपस्थित थे जबकि दूसरा आरोपी गिरिडीह अंचल कार्यालय के तत्कालीन अंचल निरीक्षक दिलीप गुप्ता अत्यधिक बीमार रहने की वजह से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अदालत में अपनी हाजिरी लगाई। क्या है मामला: दरअसल यह मामला अधविक्ता बबलू अंसारी द्वारा अदालत में परिवाद पत्र दायर कर दर्ज कराया गया था। बबलू अंसारी ने गिरिडीह के तत्कालीन अंचल अधिकारी विजय गुप्ता एवं अंचल का...
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