निखिल पाठक, अक्टूबर 8 -- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में निर्मला ने भारती को अपनी पत्नी मित्रा की ओर से पेश होने से रोकने का अनुरोध किया था। यह मामला उस आपराधिक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें लिपिका मित्रा ने सीतारमण पर मानहानि का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया था कि सीतारमण ने 17 मई 2024 को एक प्रेसवार्ता में झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान देकर उनके पति सोमनाथ भारती की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उनकी चुनावी संभावनाओं को कमजोर करने की कोशिश की थी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रतिबंध न...
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