बरेली, दिसम्बर 18 -- बरेली। विशारतगंज के विजय साहू मर्डर केस में न्यायाधीश अविनाश कुमार सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने दोषी अरुण मीत गोस्वामी को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 55 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना की आधी राशि मृतक विजय के माता-पिता को देने का आदेश दिया है। कस्बा बिशारतगंज के वार्ड 8 निवासी अजय साहू ने 11 मार्च 2024 को थाना विशारतगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके सगे भाई विजय साहू की पड़ोसी अरुण उर्फ़ मीत गोस्वामी से कल दोपहर कहासुनी हो गई थी। लोगों ने समझाबुझा कर मामला शांत करा दिया। लेकिन अरुण उर्फ़ मीत गोस्वामी रंजिश मानने लगा। उसी दिन शाम के करीब साढ़े आठ बजे काशीराम के खेत के पास मीत गोस्वामी ने अपने नाबालिग दोस्त के साथ विजय साहू को रास्ते में घेर लिया। अरुण मी...