नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 'विजयवाड़ा उत्सव के नाम पर प्रदर्शनी के लिए धर्मस्व भूमि के उपयोग पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के 17 सितंबर के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि हम अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। खंडपीठ ने एकल जज के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें कहा गया था कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की कृषि भूमि को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने के प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जा सकती।

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