नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल कैद की सजा काट रहे दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ नौ सितंबर के दिल्ली हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश के खिलाफ 54 वर्षीय यादव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया गया था। यादव ने उसी दिन आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी शादी के आधार पर तथा हत्या के मामले में सजा के तहत उस पर लगाए गए जुर्माने के 54 लाख रुपये की व्यवस्था करने के लिए जमानत के वास्ते शीर्ष अदालत का रुख किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर यादव की याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो यह 'एक अंतहीन प्रक्रिया होगी। पीठ ने कहा कि अभी शादी है, फिर बच्चे होंगे, यह सिलसिला...