बुलंदशहर, मई 31 -- न्यायालय स्पेशल जेएम के न्यायाधीश प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ने वर्ष 2018 में गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति को घायल कर देने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 28 अप्रैल 2018 को कोतवाली देहात में गांव कुडवल बनारस निवासी वादी मुकेश के भाई को हापुड़ के साहपुर निवासी पवन कुमार पुत्र धर्मपाल ने गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारकर घायल कर दिया था। 18 अगस्त 2018 को पुलिस द्वारा जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। न्यायालय स्पेशल जेएम के न्यायाधीश प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी पवन कुमार को दोषी करार दिया।...
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