लखनऊ, दिसम्बर 9 -- लखनऊ प्रमुख संवाददाता उप्र राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भदोही जिला उपभोक्ता आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव और अन्य अधिकारियों को एक शिकायत पर 25 हजार रुपये मुआवजा व वाद व्यय देने का निर्देश दिया गया था। आयोग ने स्पष्ट किया कि मामला सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है। इसलिए उपभोक्ता आयोग में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। आयोग ने प्रकरण दोबारा विचार के लिए जिला आयोग को वापस भेज दिया है। भदोही निवासी कमलेश गुप्ता ने 4500 रुपये जमा कर आरटीआई के तहत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थीं। प्रतियां न मिलने पर उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दाखिल की थी। जिला आयोग ने उनकी शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार कर मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ पंचायत सचिव विजय कुमार सहित अन्य अधि...