भदोही, दिसम्बर 5 -- भदोही, संवाददाता। जिला उपभोक्ता अदालत ने कैशलेस हेल्थ बीमा के तहत बीमारी होने पर खर्च रुपया अदा न करने के मामले में फैसला सुनाया। न्यायाधीश संजय कुमार डे और सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव ने निवा बुप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 30 हजार रुपये जुर्माना ठोंका। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि कोर्ट ने दो माह के अंदर परिवादी को इलाज पर हुए खर्च की धनराशि 48773 और उसे धनराशि पर क्लेम खारिज करने की तिथि तीन फरवरी 2025 से निर्णय की तिथि तक छह फीसदी ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया। साथ ही विपक्षी कंपनी को निर्देश दिया है कि यदि उसके द्वारा दो माह में संपूर्ण धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे वास्तविक अदायगी की तिथि तक 12 फीसदी साधारण ब्याज संपूर्ण धनराशि पर अदा करना होगा। धीरज जायसवाल एवं उनके बेटे कृष जायसवाल नि...