पीलीभीत, नवम्बर 20 -- पीलीभीत। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमें में वांछित अभियुक्त के लगातार जारी हो रहे गैर जमानती वारंट तामील न कराए जाने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने थानाध्यक्ष सेहरामऊ उत्तरी को 20 नवम्बर को अपने न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। 15 अप्रैल 2013 को थाना सेहरामऊ उत्तरी पुलिस ने हाशिम अली पुत्र नामे अली, आरिफ पुत्र नासिर व अमानतुल्ला पुत्र रिफायतउल्ला निवासीगण गहलुईया और मो. हनीफ पुत्र अब्दुल करीम निवासी मोहल्ला साहूकारा पूरनपुर को गौवंशीय पशुओं के साथ पकड़ा था। अभियुक्तों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त आरिफ के विरुद्ध काफी समय से गैर जमानती वारंट जारी किए जा रहे हैं, जिसे तामील नहीं कराया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्...