नई दिल्ली, फरवरी 3 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ बैठक करने और इसमें फसल विविधीकरण, फसल अवशेषों के लिए इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन तथा पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए जन जागरूकता और परामर्श कार्यक्रमों के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन का मतलब है फसल के अवशेषों को जलाने के बजाय उन्हें सड़ने के लिए खेत में छोड़ देना। जबकि एक्स-सीटू अवशेष प्रबंधन की प्रक्रिया में ईंधन, खाद या पशु चारे जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए फसल अवशेषों का पुन: उपयोग या पुनर्चक्रण करना शामिल है। जस्टिस अभय एस. ओका...