नई दिल्ली, फरवरी 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कहा कि वानुआतु जैसा कोई देश नहीं है। आरोपी ने दावा किया था कि वह प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश वानुआतु का रहने वाला है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे एक धोखाधड़ी मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि वह करीब एक साल और तीन महीने से हिरासत में है। पीठ ने पूछा, ''आप किस देश के नागरिक हैं?'' जब वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता वानुआतु का नागरिक है, तो पीठ ने पूछा, ''क्या आप कभी वहां गए हैं?'' इस पर वकील ने जवाब दिया कि नहीं, तो पीठ ने टिप्पणी की...