नई दिल्ली, जनवरी 12 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। इस आदेश में वर्ष 2021 के कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले के संबंध में आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल व न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने रोक के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए कैट से कहा कि वह 14 जनवरी या अगले 10 दिनों के अंदर मुख्य मामले पर फैसला करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करे। वर्ष 2008 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी वानखेड़े वर्ष 2021 में नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई में अपने कार्यकाल के दौरान बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के परिवार से कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग बस्ट मामले में उनके बेटे आर्यन खान को फंसान...
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