पीलीभीत, मार्च 21 -- अपहरण कर बंधक बनाते हुए जमीन का जबरन बयनामा कराने के तीन आरोपियों को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने वादी के बयान बदलने तथा साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। थाना बीसलपुर के मोहल्ला दुबे निवासी नंद किशोर पुत्र देवी दयाल ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया कि उसके पिता की जमीन गांव चौंसर पडिया में है। जिसका सौदा मोहल्ला हबीबउल्लाह खां शुमाली निवासी त्रिलोकी नाथ पुत्र महेंद्र कुमार, अमन जायसवाल उर्फ निक्की पुत्र त्रिलोकी नाथ व मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी मुकेश जायसवाल पुत्र बनवारी लाल के हाथ 10 लाख 35 हजार सात सौ 14 रुपए में हुआ था। दो लाख 50 हजार रुपए इकरारनामा के समय लिया था। 16 दिसम्बर 2014 को तीनों खरीदार उसके घर आए और उसके पिता के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए अपने साथ ले गए। अपने घर ले जाकर उन्हें बंधक बना लिया...