पीलीभीत, जनवरी 17 -- खेत में बनी मढ़ी पर बैठने से मना करने को लेकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मां बेटे के साथ गाली गलौज और मारपीट करने के तीन आरोपियों को विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) राम किशोर (चतुर्थ) ने वादी और गवाह के बयान बदल लेने पर दोष मुक्त कर दिया। अभियोजन के मुताबिक थाना बरखेड़ा के गांव नगरा निवासी आसेराम ने बरखेड़ा पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 25 मार्च 2018 को अपने खेत में बनी मढ़ी पर बैठा था। सुबह करीब 10 बजे गांव निवासी सुम्मेर लाल पुत्र पूरनलाल, निलम्बर पुत्र मिठई लाल और पूसेराम पुत्र हजारी लाल मढ़ी पर आए और उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मढ़ी पर न बैठने की चेतावनी देते हुए गाली गलौज करने लगे। शोर शराबा सुनकर उसकी मां चंद्रा देवी भी घर से बाहर आ गई। गाली देने का विरोध करने पर आरोपियों ने मां बेटे के साथ ...
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