नई दिल्ली, फरवरी 11 -- सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में रखे गए जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को चिकित्सा आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता। केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि जहां तक वांगचुक की सेहत का सवाल है तो वह फिट, तंदुरुस्त हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। जस्टिस अरविंद कुमार और पी.बी. वराले की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी दी। उन्होंने पीठ से कहा कि जिन वजहों से वांगचुक को हिरासत में लेने का आदेश दिया गया था, वे अभी भी जारी हैं और स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें रिहा करना मुमकिन नहीं होगा। मेहता ने पीठ से कहा कि जेल नियमावली के अनुसार वांगचुक की 28 बार मेडिकल जांच की गई है, उन्हें पाचन संबंधी कुछ समस्या हुई थी और इलाज क...