नई दिल्ली, नवम्बर 23 -- सुप्रीम कोर्ट 24 नवंबर (सोमवार) को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी की अर्जी पर सुनवाई करेगा। वांगचुक की पत्नी ने शीर्ष अदालत में दायर अर्जी में बताया कि उनके पति को कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में रखना गैर-कानूनी है और यह उनके बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करने वाला एक मनमाना कदम है। शीर्ष अदालत ने 29 अक्तूबर को वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो की अर्जी पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा था। अदालत की 24 नवंबर की वाद सूची के मुताबिक, अर्जी पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ सुनवाई करेगी। वांगचुक को 26 सितंबर को रासुका के तहत उस समय हिरासत में लिया गया था, जब लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए ...