जौनपुर, नवम्बर 29 -- जौनपुर। मोटर दुर्घटना के एक मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति की धनराशि अदा न करने पर कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा रुहट्टा के खिलाफ ब्याज सहित कुल 11 लाख रुपये की आरसी जारी किया था। लेकिन तहसीलदार सदर ने कंपनी से धनराशि वसूल कर अधिकरण में जमा नहीं की गई और न कोर्ट को अवगत कराया गया। जिसपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल ने 5 दिसंबर 2025 तिथि नियत करते हुए तहसीलदार सदर से स्पष्टीकरण मांगा है। आदेश का अनुपालन न होने पर कार्रवाई की जाएगी।
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