नई दिल्ली, जनवरी 10 -- मुंबई की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ और एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी को 2023 में गांधी जयंती पर एक रैली के दौरान गैरकानूनी जमावड़े से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया। तीन जनवरी को दिए गए फैसले में, न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) एस. आर. निमसे ने कहा कि यह गांधी जयंती के लिए एक शांतिपूर्ण रैली थी, और ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह पता चले कि समूह 'गैरकानूनी मकसद' से इकट्ठा हुआ था। आदेश में प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल भी उठाया गया, क्योंकि एक पुलिस गवाह ने अदालत में एक ऐसे व्यक्ति की पहचान आरोपी के तौर पर की, जो मामले का हिस्सा नहीं था। यह मामला 2023 में दक्षिण मुंबई में महात्मा गांधी जयंती मनाने के लिए गायकवाड़ के नेतृत्व में हुई एक रैली के दौरान की घटना से संबंधित था।
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