फरीदाबाद, नवम्बर 17 -- नूंह। तावड़ू स्थित कानूनी सहायता क्लीनिक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व सीजेएम नेहा गुप्ता ने वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण न मिलने पर सरल प्रक्रिया के जरिए ट्रिब्यूनल में दावा कर सकते हैं। शिविर में मुफ्त कानूनी सहायता, परामर्श सेवाएं और वरिष्ठ नागरिक हेल्प डेस्क की जानकारी भी दी गई। पैनल एडवोकेट गगन नागपाल और पीएलवी सुमन ने भी मार्गदर्शन किया। वरिष्ठ नागरिकों ने कार्यक्रम की सराहना की।
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