नई दिल्ली, फरवरी 12 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से वयस्कों के डायपर पर जीएसटी छूट देने पर छह माह में फैसला लेने को कहा है। न्यायमूर्ति नितिन डब्ल्यू साम्ब्रे व न्यायमूर्ति अजय दिगपॉल की पीठ ने व्यस्क/क्लिनिकल डायपर पर 5 फीसदी जीएसटी की मनमाने और भेदभावपूर्ण लेवी को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वयस्क डायपर कोई लग्जरी सामान नहीं है। इसका इस्तेमाल बड़ी और जरूरतमंद आबादी करती है। उन्होंने कहा कि जब सैनिटरी पैड को छूट दी गई है, तो वयस्क डायपर पर जीएसटी लगाने का कोई कारण नहीं है।
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