रांची, सितम्बर 26 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में फॉरेस्ट गार्डों को नियमित करने की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने वन विभाग के सचिव को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। इस संबंध में वन विभाग की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। पूर्व में एकलपीठ में रामबली दास सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि प्रार्थी फॉरेस्ट गार्ड के पद पर दैनिक भोगी के रूप में 1983 से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने को नियमित किए जाने की मांग की। एकल पीठ ने सुनवाई के बाद उन्हें नियमित करने का आदेश दिया था। लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन करने की बजाय...