गिरडीह, फरवरी 5 -- बेंगाबाद, प्रतिनिधि। वन सीमा से सटे एक किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का पत्थर उत्खनन एवं क्रशर संचालन पर झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्णतः रोक लगा दी है। फिर भी वन सीमा से सटे बेंगाबाद प्रखंड के अरतोका माइंस सेटिंग गेटिंग के तहत अरतोका के बंद माइंस से पत्थर माफिया द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। जिससे उच्च न्यायालय के आदेशों की खुलेआम अवहेलना हो रही है। न्यायालय ने इस बात का भी निर्देश जारी किया है कि आदेश के पालन में किसी भी प्रकार की कोताही बरते जाने पर झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव जवाबदेह होंगे। न्यायालय के इन निर्देश से हड़कंप मचा हुआ है। फिर भी तस्करों द्वारा अवैध खनन का पत्थर तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिससे संबंधित माइंस के पत्थर तस्करों का मनोबल सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है। इधर ज...