रांची, फरवरी 2 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में बोकारो के तेतुलिया गांव में 103 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा मामले में दो आरोपियों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वन विभाग की ओर से जवाब दाखिल किया गया। जिस पर प्रति उत्तर के लिए याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई। इस मामले में शैलेश कुमार सिंह और विमल कुमार अग्रवाल की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। अदालत ने प्रार्थियों के खिलाफ अंतरिम राहत बरकरार रखी है। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को निर्धारित की गई है। बता दें कि जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में सीआईडी की ओर से मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उक्त जमीन की 2012 में गलत तरीके से जमाबंदी की गई थी।
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