विकासनगर, जनवरी 13 -- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कांत मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को वन अधिनियम और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। हरबर्टपुर पुलिस ने तहरीर देकर बताया कि 23 जुलाई 2012 को रात करीब पौने तीन बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ढालीपुर वन विभाग के बैरियर पर रामपुर मंडी की तरफ से तेज गति से आया। बैरियर को तोड़ते हुए अ‌वैध खनन से भरा ट्रक हरबर्टपुर की दिशा की ओर गया। ट्रक चालक सतीश कुमार निवासी गुन्ना बेहट सहारनपुर हाल निवासी धर्मावाला शाहपुर कल्याणपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...