नई दिल्ली, फरवरी 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के एक अधिकारी की एक अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अधिकारी ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में अवैध निर्माण कार्य और पेड़ों की कटाई से जुड़े मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अगर अधिकारी राहुल मंजूरी दिए जाने के खिलाफ और दलील देते हैं, तो वह आरोप तय करने का आदेश भी दे सकती है। पीठ ने कहा कि आप कृपया अपना मामला यहीं खत्म करें। अगर आप आगे बहस करते हैं, तो हम मानेंगे कि यह आपराधिक आरोप तय करने के लिए सही मामला है। इसके बाद वन अधिकारी के वकील को अर्जी वापस लेनी पड़ी। पीठ ने कहा कि पेड़ों की अवैध कटाई को 'वैध' दिखाया गया ...