प्रयागराज, अप्रैल 24 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। वन्य जीव तस्करी के आरोपित वकील सर्वेश कान्त शुक्लको जेल भेज दिया गया। जमानत अर्जी भी अदालत ने खारिज कर दी। वन्य विभाग के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर इनके कब्जे से वन्य जीवों की सींग और स्विफ्ट कार आदि बरामद करने आरोप लगा था। अपर सीजेएम संदीप पारचा ने कहा कि अपराध की प्रकृति एवं उसकी गंभीरता को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है, जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने के योग्य है। अदालत ने यह आदेश आरोपित सर्वेश कान्त शुक्ल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर उनके अधिवक्ता ,वन विभाग की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा के तर्कों को सुनकर दिया।

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