नैनीताल, दिसम्बर 22 -- नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिश कुमार गोयल की अदालत ने वन्यजीवों की तस्करी के आरोपी सुंदर सिंह की जमानत खारिज कर दी है। कोर्ट को बताया गया कि 6 दिसंबर को एसटीएफ कुमाऊं रेंज में तैनात उपनिरीक्षक विपिन चंद्र जोशी ने मामले में केस दर्ज कराया था। उस दिन एसटीएफ टीम, वन विभाग तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की एसओजी टीम के प्रभारी कैलाश चंद्र तिवारी व अन्य कर्मियों के साथ खनस्यू क्षेत्र में अभियान पर थी। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा के अनुसार, दोपहर लगभग ढाई बजे छेड़ाखान नर्सरी के पास जंगल में दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। टीम को देखते ही दोनों ने टीम पर फायरिंग कर दी। जिसमें कांस्टेबल भूपेंद्र मर्तोलिया व एक स्थानीय व्यक्ति घायल हो गए। टीम ने पीछा कर सुंदर सिंह पुत्र निवासी रेकुड़ी, गोल डांडा, थाना रीठा ...