नई दिल्ली, अगस्त 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वन्यजीव बचाव एवं पुनर्वास केंद्र वनतारा में रखे गए पालतू हाथियों को लौटाने संबंधी याचिका पूरी तरह से अस्पष्ट है। याचिका में एक निगरानी समिति गठित करने अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता व अधिवक्ता सी. आर. जय सुकीन से कहा कि वह वनतारा के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं लेकिन उसे मामले में पक्षकार भी नहीं बनाया है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह वनतारा को याचिका में पक्षकार बनाएं। पीठ ने कहा कि आप उन पक्षों के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं जो यहां प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें पक्षकार बनाएं और फिर हमारे पास आइए, हम देखेंगे। मामले पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

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