लखनऊ, दिसम्बर 20 -- बरामद नकली नोटों को अदालत में गवाही के दौरान पेश न करने पर अपर सत्र न्यायाधीश रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने इसे न्यायालय की कार्यवाही में बाधा मानते हुए वजीर इंस्पेक्टर पर दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। अदालत ने आदेश में कहा है कि हर्जाने की रकम में से पांच हजार रुपये मुकदमे के गवाह गोंडा में तैनात निरीक्षक मनोज कुमार पाठक को दिया जाएगा। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 6 जनवरी तय की है। वजीरगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पुलिस उपायुक्त के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा है। नकली नोटों से संबंधित जुनैद आदि के नाम से वर्ष 2012 का यह मामला वजीरगंज थाने से संबंधित है तथा अदालत के समक्ष शुक्रवार को निरीक्षक मनोज कुमार पाठक उपस्थित थे। उनकी मुख्य गवाही दर्ज की गई थी लेकिन पत्रावली के मुताबिक अ...