नई दिल्ली, सितम्बर 15 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाते हुए कहा है कि 'केंद्रीय वक्फ परिषद में अधिकतम 4 और राज्यों के वक्फ बोर्डों में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने इस कानून के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है, जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए पिछले 5 साल से इस्लाम के पालन को अनिवार्य कर दिया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने वक्फ संशोधन कानून को पूरी तरह से रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। यह रोक कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम फैसला आने तक रहेगी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 128 पन्नों के अंतरिम फैसले में कहा है कि 'किसी भी कानून के पक्ष में हमेशा संवैधानिकता की धारणा होत...
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