पीलीभीत, नवम्बर 12 -- बीसलपुर। अधिवक्ता मो. आरिफ ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की शिकायत में कहा है कि वह तहसील कार्यालय में कार्यरत है। एक लेखपाल ने कहा कि धारा 80 की पत्रावली में रिपोर्ट लगाने के लिये 45 हजार रुपये देने होंगे। पत्रावली के नाम पर 45 हजार रुपये देने के बाद भी पत्रावली को खारिज कर दिया। जब रुपये वापस मांगे तब लेखपाल ने रुपये वापस करने से साफ इनकार कर दिया एवं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। वकील ने इस मामले की शिकायत एसडीएम से भी की थी। मुख्यमंत्री से मामले की जांच कराकर लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
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