विधि संवाददाता, मार्च 5 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा जिला न्यायालय में उच्च न्यायालय के प्रशासनिक जज के भ्रमण के दौरान एक वकील को न्यायालय परिसर में जाने से रोकने और उसे घर पर निगरानी में रखने की कार्यवाही पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आगरा पुलिस कमिश्नर से ऐसी कार्रवाई किए जाने की वजह पूछी है कि किन कारणों से अधिवक्ता के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया गया। आगरा के महताब सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट ने कहा कि यह काफी दुखद है कि वकालत कर रहे हैं एक अधिवक्ता को अदालत जाने से इस वजह से रोका जाता है। पुलिस अधिकारियों ने उसके आने-जाने पर सिर्फ इसलिए प्रतिबंध लगाया है कि प्रशासनिक जज को जिला न्यायालय परिसर का भ्रमण करना है। याची अधिवक्ता का कहना था कि ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.