नई दिल्ली, अप्रैल 23 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा अदालत में एक अधिवक्ता द्वारा पेशेवर आचरण का उल्लंघन किए जाने के मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने मामले को दिल्ली बार काउंसिल और हाईकोर्ट भेजने का आदेश दिया है। यह मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी सुनवाई के दौरान सामने आया था। अदालत ने पाया कि अधिवक्ता अनिल कुमार गोस्वामी ने खुद को दो आरोपियों पंकज और रोहित शुक्ला का वकील बताया था, लेकिन अभियुक्तों के वकालतनामे में उल्लेखित नामांकन से अलग नामांकन संख्या पाई गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला की अदालत ने कहा कि अधिवक्ता ने प्रॉक्सी वकील के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इससे पहले वह आरोपी के वकील के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। इन परिस्थितियों में अधिवक्ता अनिल को अभियुक्तों के लि...