नई दिल्ली, नवम्बर 27 -- मद्रास हाईकोर्ट ने 19 फरवरी 2009 को अदालत परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच हुई हिंसा के मामले में 28 वकीलों के खिलाफ दायर चार्जशीट गुरुवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एम. निर्मल कुमार ने अधिवक्ता रजनीकांत और 27 अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर आरोप पत्र खारिज कर दिया। इसी तरह, जज ने चार पुलिस अधिकारियों की याचिकाएं स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ दर्ज आरोप पत्र भी खारिज कर दिया। तत्कालीन जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी पर अदालत कक्ष में अंडे फेंके जाने को लेकर वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप हिंसा हुई।

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