भभुआ, अक्टूबर 10 -- भभुआ। एडीजे तीन विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने भरखर गांव की पूनम कुमारी की जान मारने की नीयत से चाकू से हमला करने के आरोपी भोला यादव को चार वर्ष की कैद और 25 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। इस मुकदमा में लोक अभियोजक सतीश कुमार सिंह ने सरकार की ओर से पक्ष रखा। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बस की छत से गिरकर वृद्ध यात्री घायल अधौरा। स्थानीय बाजार में बस की छत से गिरकर एक वृद्ध यात्री घायल हो गया। घायल 65 वर्षीय बसावन पासवान लोहरा गांव का निवासी है। उसे अधौरा पीएचसी लाया गया। प्राथमिक उपचार कर चिकित्सक ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि बसावन अधौरा बाजार से बस की छत पर सवार होकर अपने गांव लोहरा जा रहा था। इसी दौरान वह गिरकर घायल हो गया। पत्नी के गायब होने का दर्ज कराया क...
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