गाज़ियाबाद, दिसम्बर 16 -- गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित एक आवासीय परियोजना में लोन फर्जीवाड़े के आरोपी बिल्डर को अदालत से राहत मिल गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-पांच लोकेश वरुण की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बिल्डर सचिन दत्ता को जमानत दे दी। कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2010 का है। शिकायतकर्ता देवेंद्र कुमार ने अदालत के आदेश पर वर्ष 2016 में विजयनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया गया कि उन्होंने वर्ष 2010 में क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित फोस्टर हाइट सोसायटी में अपने और पत्नी के नाम से एक फ्लैट बुक कराया था। आरोप है कि बिल्डर ने बैंक से लोन कराकर फ्लैट का बैनामा होने से पहले ही करीब 42 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। इस मामले में पुलिस ने बिल्डर सचिन दत्ता समेत 1...