गाज़ियाबाद, जनवरी 15 -- गाजियाबाद। विशेष सीबीआई की अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक से हाउसिंग लोन धोखाधड़ी के मामले में आरोपी राजेंद्र कुमार दत्ता के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी समेत कई गंभीर धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) डॉ. मंजरी रावल की अदालत ने बुधवार को यह आदेश पारित किया। चार्ज पढ़कर सुनाए जाने के बाद आरोपी ने दोष स्वीकार करने से इनकार किया। इस मामले में अब नियमित ट्रायल चलेगा।

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