आरा, फरवरी 10 -- पीरो, संवाद सूत्र। लोक सेवा के अधिकार अधिनियम- 2011 को लागू करने को ले अनुमंडल मुख्यालय के सभागार में मंगलवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी और कार्यपालक सहायक शामिल हुए। बतौर विषय प्रवर्तक उपस्थित एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय ने कहा कि लोक सेवा के अधिकार अधिनियम काफी प्रभावी हो गया है। प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत करने अथवा विलंब करने का सक्षम कारण नहीं होने पर प्रतिवादी अपील कर सकता है। अपील के दौरान वाजिब कारण नहीं हुआ तो लोक सेवकों को जुर्माना लगेगा। जुर्माना की राशि पांच हजार रुपये तक हो सकती है। राजस्व अधिकारी और राजस्व कर्मचारी के अलावा कार्यपालक सहायक को निर्देश दिया गया कि पारदर्शी तरीके से लोक सूचना के अधिकार का अनुपालन कराया जाये। जवाब देने के मामलें में चौकीदार, मुखिया...