देवरिया, जुलाई 16 -- देवरिया, निज संवाददाता। आदेश के एक साल बाद भी आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड के अधिशासी अभियंता अनिल कुमार जाटव पर 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। जुर्माने की धनराशि जमा होने तक अधिशासी अभियंता के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। आयुक्त ने अगली सुनवाई में एक्शियन को उपस्थित रहने तथा विभाग के आला अफसरों को एक्शियन के कार्यों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। शहर के उमानगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राघवेन्द्र सिंह राकेश ने लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड के जन सूचना अधिकारी से दो बिन्दुओं की सूचना मांगी। उन्होंने विभाग के अधीन देसही देवरिया, तरकुलवा, रामपुर कारखाना व भलुअनी विकास खण्ड में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में किन-किन स्वीकृत...
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