बागेश्वर, नवम्बर 24 -- बागेश्वर। आगामी 13 दिसंबर को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक एवं कुटुम्ब न्यायालयों के मामले, श्रम विवाद, भूमि अर्जन से संबंधित वाद, दीवानी वाद, राजस्व वाद, विद्युत एवं जलकर बिलों से जुड़े विवाद, वेतन-भत्तों एवं पेंशन संबंधी प्रकरण, धन वसूली तथा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत शमनीय यातायात चालान सहित ऐसे सभी मामले जिनका निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर संभव हो, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...