बागेश्वर, दिसम्बर 5 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। प्राधिकरण की सचिव कुमारी अनीता ने बताया कि अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, पैसे लेन देन के मामले, लेबर एवं नियोजन के विवाद, विवाह से सम्बन्धित पति-पत्नी के विवाद, अन्य दीवानी मामलों का निस्तारण होगा। इसके अलावा किरायेदारी, व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन, चेक बाउंस के मामले, मोटर एक्सीडेंट के मुआवजा के मामले, बिजली-पानी के बिलों के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, राजस्व के मामले, उपभोक्ता फोरम में लम्ब्ति वाद, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, मोटर वाहन चालान तथा 138 एनआई एक्ट वाद के साथ-साथ बैंकों से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन से सम्बन्धित मामले भी निपटाए जाएंगे। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला जज पंकज तोमर के अध्यक्षता में जिला न्य...