हरदोई, दिसम्बर 5 -- हरदोई। 13 दिसम्बर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराए जाने हेतु अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भूपेन्द्र प्रताप की अध्यक्षता में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकारियों के साथ बैठक हुई। लोक अदालत में समझौते योग्य आपराधिक मामले, धारा-138 एन0आई0 एक्ट , मोटर दुर्घटना मामले, वैवाहिक मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, विद्दुत एवं जल बिल (अशमनीय वादों को छोड़कर) सिविल वाद एवं राजस्व वाद आदि निस्तारण योग्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुलह-समझौता के आधार पर कराएं जाने हेतु दिशा-निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व 10, 11 व 12 दिसंबर को पेटी ऑफेंस( छोटे अपराध) हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन ...