नई दिल्ली, अक्टूबर 24 -- शोल्डर:: वर्ष 2026 में बदल जाएंगे कई बैंकिंग कानून, रिजर्व बैंक ने जनता से 10 नवंबर तक मांगे हैं सुझाव नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। अगर किसी ग्राहक के लॉकर से बैंक की लापरवाही या सुरक्षा में कमी के कारण चोरी होती है या फिर लॉकर में रखी सामग्री को नुकसान होता तो बैंक को लॉकर किराए के 100 गुना तक हर्जाना देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026 में कई नए नियम लागू करने जा रहा है। आरबीआई ने कहा है कि जनता और बैंकों के सुझावों पर विचार करने के बाद 1 जनवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 के बीच कई नए नियम लागू किया जाएंगे। आरबीआई ने 238 नए बैंकिंग नियमों का ड्राफ्ट जनता के लिए जारी किया है और इस पर 10 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। लॉकर रूम में बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य आरबीआई की ओर से निर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.