हरिद्वार, अप्रैल 30 -- खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए खाद्य पदार्थ वनस्पति घी और पैक्ड सजी के सैंपल राजकीय विश्लेषणशाला रुद्रपुर की जांच में रिपार्ट में फेल (अधोमानक) पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से यादर वाद में एडीएम की कोर्ट ने सभी पक्षों के सुनवाई के बाद विक्रेता और मैसर्स फर्म पर अलग-अलग तीन लाख का जुर्मना लगाया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि 12 मार्च 2024 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव ने मैसर्स जगदीश फूडस नियर हरिलोक कॉलोनी सराय रोड नगर निगम हरिद्वार से ब्राण्ड वनस्पति घी का सैंपल लिया था। जांच रिपोर्ट में सैंपल अधोमानक पाए जाने पर मैसर्स जगदीश फूडस के प्रोपराइटर वरुण कंसल के अलावा मैसर्स अडानी विलमर समेलपुर महदूद, मैसर्स अडानी विलमरजिला कच्छ, गुजरात और वनस्पति घी मार्केटर मैसर्स अडानी विलमर कॉ...
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