लखनऊ, फरवरी 23 -- लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लैंड पूलिंग से विकसित की जा रही आईटी सिटी योजना के लिए भूखंड आवंटन की नियमावली तैयार कर ली है। इसके साथ ही जमीन देने वाले भू-स्वामियों को मिलने वाले प्लॉट और अतिरिक्त जमीन की दरें भी तय कर दी गई हैं। नियमावली के अनुसार, जो भी भू-स्वामी अपनी जमीन प्राधिकरण को देगा, उसे उसकी कुल भूमि का 25 प्रतिशत विकसित भूखंड के रूप में वापस मिलेगा। यह प्लॉट सड़क, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं से युक्त होगा। यदि किसी की जमीन इतनी कम है कि 25 प्रतिशत हिस्सा न्यूनतम मानक से नीचे आता है, तो भी उसे कम से कम 35 वर्ग मीटर का प्लॉट दिया जाएगा। प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति 2500 वर्ग फुट जमीन देता है तो उसे 2000 वर्ग फुट का विकसित प्लॉट मिलेगा। इसके अलावा 35-35...