गोरखपुर, दिसम्बर 18 -- जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि बिना ले-आउट स्वीकृति के की जा रही किसी भी प्रकार की प्लाटिंग अवैध है। ऐसे मामलों में खरीदारों को भविष्य में परेशानी न हो, इसके लिए प्राधिकरण अभियान चला अवैध कालोनियों में हुए निर्माण को ध्वस्त करा रहा है। रियल एस्टेट कारोबारियों और प्लाटिंग करने वालों से अपील है कि ले-आउट स्वीकृत कराने के बाद ही प्लाटों की बिक्री करें। जीडीए के दो टाउनशिप लांच गोरखपुर विकास प्राधिकरण स्वयं भी खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना के नाम से खोराबार और जंगल सिकरी में 187.22 एकड़ और मानबेला में राप्तीनगर विस्तार एवं स्पोर्ट्स सिटी नाम से 207 एकड़ क्षेत्रफल में परियोजना विकसित कर रहा है। यहां भूखण्ड और प्लाट के लिए जमीन का आवंटन भी आखिरी चरण में है। इसके अलावा गुरुकुल सिटी के लाचिंग की तैयारी चल ...