कानपुर, फरवरी 20 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। लेम्बोर्गिनी कार रिलीज मामले पर अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले की शुक्रवार को एसीजेएम-7 की कोर्ट में होनी थी, लेकिन कोर्ट से यह मामला सीजेएम कोर्ट में स्थानातंरित कर दिया गया है। ग्वालटोली पुलिस ने तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सात फरवरी को आर्यनगर निवासी तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा का बेटा शिवम चालक मोहन एम के साथ लेम्बोर्गिनी कार से जा रहा था। भैरोघाट चौराहे पर दुर्घटना में चमनगंज घोसियाना निवासी तौफीक अहमद को टक्कर लग गई। इससे वह घायल हो गया। इस मामले में चालक ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी थी। उसके आरोपित न होने की पुलिस की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने चालक की अर्जी निरस्त कर दी। पुलिस ने विवेचना में सहयोग न करने और नोटिस न लेने पर शिवम मिश्रा को ...