धनबाद, जनवरी 1 -- धनबाद, विशेष संवाददाता। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 30 दिसंबर को चार लेबर कोड के केंद्रीय नियम की अधिसूचना जारी कर दी। इस नियम पर लोग आपत्ति, विचार अधिसूचित होने के 30 दिनों के अंदर दे सकते हैं। गोविंद राम उप सचिव भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आईआर (पीएल) अनुभाग, कक्ष संख्या 306, श्रम शक्ति भवन रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001 अथवा ई-मेल : irpl-mole@gov.in पर आपत्ति व सुझाव भेज सकते हैं। केंद्र सरकार ने 21 नवंबर को चार कोड लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। केंद्रीय नियम जारी न होने के कारण सरकार एक अप्रैल 2026 से लागू करने की घोषणा की है। केंद्रीय नियम जारी होने के बाद 30 जनवरी 2026 तक आपत्ति व सुझाव दिए जाने के बाद सरकार नियम अंतिम रूप से प्रकाशित करेगी। इसके बाद चार लेबर कोड लागू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। मालूम ...
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